Kanpur: हाईकोर्ट ने माना- अखिलेश ही झूठे मुकदमे में फंसाने का केंद्र बिंदु, साक्ष्यों से कर सकता है छेड़छाड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Thu, 30 Oct 2025 10:34 AM IST
सार
Kanpur News: अधिवक्ता अखिलेश दुबे को हाईकोर्ट से झटका लगा है, जहां न्यायमूर्ति संतोष राय ने उन्हें मोटी रकम हड़पने वाला केंद्र बिंदु बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि जमानत मिलने पर वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि उस पर निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने के छह मुकदमे दर्ज हैं।
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अखिलेश दुबे
- फोटो : amar ujala