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Kasganj News: पिता की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:02 AM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने पिता की हत्या के दोषी पुत्र सुरेश चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सजा में एक माह का अतिरिक्त कारावास जुड़ जाएगा।
घटना गंजडुंडवारा के गांव नगला चिना की है। 11 मई 2022 की रात को कालीचरन अपने खेत में सो रहे थे। रात के समय अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। अगली सुबह जब उनका पुत्र सुभाष चंद्र चाय लेकर खेत पहुंचा तो घटना की जानकारी परिजन को हुई।
इस घटना के बाद अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना शुरू की। डॉग स्क्वायड की मदद से जांच में यह सामने आया कि हत्या उसके पुत्र सुरेश चंद्र ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सबूतों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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घटना गंजडुंडवारा के गांव नगला चिना की है। 11 मई 2022 की रात को कालीचरन अपने खेत में सो रहे थे। रात के समय अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। अगली सुबह जब उनका पुत्र सुभाष चंद्र चाय लेकर खेत पहुंचा तो घटना की जानकारी परिजन को हुई।
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इस घटना के बाद अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना शुरू की। डॉग स्क्वायड की मदद से जांच में यह सामने आया कि हत्या उसके पुत्र सुरेश चंद्र ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सबूतों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।