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Kaushambi News: किशोर को कुएं में फेंकने के दोषी को पांच साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 26 Mar 2026 01:11 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for throwing teenager into well
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने छह वर्ष पुराने मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। उन्होंने पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 1500 रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कौशाम्बी थाना क्षेत्र के बड़ा गढ़वा निवासी श्याम कली ने 24 अगस्त 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के भुल्लन पुत्र रामसरन ने विवाद के दौरान लड़कियों के साथ मारपीट की और बेटे को पीटते हुए कुएं में फेंक दिया। जिससे बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हड्डी टूट गईं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्जकर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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अभियोजन की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार ने आरोपी भुल्लन को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। एसपी ने बताया कि पुलिस लगातार मामले की पैरवी कर रही थी।
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