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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Person found guilty in youth's death sentenced to 10 years in prison and fined 22,500.

Kaushambi News: युवक की मौत के दोषी को 10 साल की कैद व 22,500 रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:51 AM IST
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Person found guilty in youth's death sentenced to 10 years in prison and fined 22,500.
करीब दो वर्ष पहले सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में अदालत ने दोषी चालक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया गया।
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पुलिस के अनुसार, दो जून 2024 को सैनी थाना क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति की मौत कंटेनर चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण हुई। घटना के समय चालक शराब के नशे में था और उसने लापरवाही से कंटेनर चलाते हुए पीड़ित को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
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मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने पर जनपद न्यायालय ने अभियुक्त अवधेश कुमार यादव निवासी भाऊ का पुरवा, मजरा ताज मल्लाहन थाना कड़ाधाम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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