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Lalitpur News: मारपीट के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:52 AM IST
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Jail term for assault
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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। कोतवाली अंतर्गत ग्राम कुआंतला में मारपीट के 12 वर्ष पुराने मामले में जुर्म स्वीकार करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक जायसवाल की अदालत ने दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।
कोतवाली अंतर्गत ग्राम कुआंतला निवासी प्रकाश पुत्र घसीटे ने 12 वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई अपने भतीजों के साथ गांव में अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में श्यामलाल अपने अन्य साथियों कल्लू, सुनील व धीरज के साथ मिला। वे गालियां देने लगे। मना करने पर उन्होंने भाई की पिटाई कर दी।
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कोतवाली पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपराध स्वीकार करने पर कल्लू पुत्र किशोरी एवं श्यामलाल पुत्र धनु को दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई और 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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