सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Two Convicts Sentenced to Time Already Served in Two Arms Act Cases

Lalitpur News: आर्म्स एक्ट के दो मामलों में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Two Convicts Sentenced to Time Already Served in Two Arms Act Cases
विज्ञापन
19 व 17 वर्ष पुराने मामलों में अदालत का फैसला, दोषियों पर 300-300 रुपये जुर्माना
Trending Videos


संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें जेल में बिताई अवधि के साथ 300-300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों मामले लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे।
पहला मामला थाना बार क्षेत्र का है। पुलिस ने करीब 19 वर्ष पूर्व ग्राम खजरा निवासी गोधन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबे समय तक विचाराधीन रहने के बाद अब अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पुलिस ने करीब 17 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के ग्राम खिरिया निवासी संतोष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 300-300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed