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Lalitpur News: आर्म्स एक्ट के दो मामलों में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा
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19 व 17 वर्ष पुराने मामलों में अदालत का फैसला, दोषियों पर 300-300 रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें जेल में बिताई अवधि के साथ 300-300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों मामले लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे।
पहला मामला थाना बार क्षेत्र का है। पुलिस ने करीब 19 वर्ष पूर्व ग्राम खजरा निवासी गोधन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबे समय तक विचाराधीन रहने के बाद अब अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पुलिस ने करीब 17 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के ग्राम खिरिया निवासी संतोष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 300-300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें जेल में बिताई अवधि के साथ 300-300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों मामले लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे।
पहला मामला थाना बार क्षेत्र का है। पुलिस ने करीब 19 वर्ष पूर्व ग्राम खजरा निवासी गोधन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबे समय तक विचाराधीन रहने के बाद अब अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पुलिस ने करीब 17 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के ग्राम खिरिया निवासी संतोष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 300-300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।