{"_id":"6a21e06bb14c1e35950a06fb","slug":"ten-years-of-rigorous-imprisonment-for-the-abductor-and-rapist-of-a-teenage-girl-lalitpur-news-c-131-1-sjhs1012-157461-2026-06-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष का कठोर कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत भारती ने पांच वर्ष पूर्व किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
थाना बानपुर अंतर्गत एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने 9 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि जगत सिंह निवासी ग्राम दावनी जाखलौन उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। फिर उसके दुष्कर्म किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद पुलिस जांच अधिकारी ने जगत सिंह निवासी ग्राम दावनी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बृहस्पतिवार को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत भारती के समक्ष इस केस की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जगत सिंह को दोषी करार दिया। मामले में दोषी अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को सजा में में समायोजित किया जाएगा। साथ में अर्थदंड की धनराशि अदा किए जाने पर पूरी धनराशि को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया। पुलिस ने दोषी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत भारती ने पांच वर्ष पूर्व किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
थाना बानपुर अंतर्गत एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने 9 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि जगत सिंह निवासी ग्राम दावनी जाखलौन उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। फिर उसके दुष्कर्म किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद पुलिस जांच अधिकारी ने जगत सिंह निवासी ग्राम दावनी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बृहस्पतिवार को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत भारती के समक्ष इस केस की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जगत सिंह को दोषी करार दिया। मामले में दोषी अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को सजा में में समायोजित किया जाएगा। साथ में अर्थदंड की धनराशि अदा किए जाने पर पूरी धनराशि को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया। पुलिस ने दोषी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन