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Mahoba News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Mon, 07 Jul 2025 11:31 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor girl
महोबा। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दीपक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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कस्बा कबरई के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 22 जून 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार माह पहले उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में किराये के मकान में रहने वाला दीपक निवासी ग्योढ़ी, खन्ना उसके घर में घुस गया और किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी अश्लील फोटो भी खींच लीं। धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की तो वह अश्लील फोटो सोशल मीडिया मेंं वायरल कर देगा। इसके चलते पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में आरोपी किशोरी से लगातार दुष्कर्म करता रहा। इससे किशोरी गर्भवती हो गई। पीड़िता के गर्भवती होने पर उसने पूरा मामला परिजनोंं को बताया। पीड़िता की मां तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओंं में रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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