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Mahoba News: नाबालिग से छेड़छाड़ में पांच साल का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Fri, 01 May 2026 12:38 AM IST
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Five years' imprisonment for molesting a minor
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महोबा। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के चार साल पुराने मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने युवक को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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शहर कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी 12 जनवरी 2022 की शाम चार बजे पशुबाड़े में भैसों को चारा डाल रही थी। तभी लालू रैकवार ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी ने उसे जानकारी दी। जब वह लालू के घर शिकायत करने गया तो वह मिला नहीं। कुछ देर बाद शराब पीकर आया और गाली गलौज करने लगा। धमकी दी कि यदि रिपोर्ट करोगे तो जान से मार देंगे। पुलिस ने इस मामले में 14 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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