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Mau News: एक ही यूटीआर नंबर से तीन जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में प्राथमिकी
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एक ही यूटीआर नंबर पर तीन जमीनों का बैनामा कराने के मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के भीमहर गांव निवासी अंकित बरनवाल, आदर्श बरनवाल और अनिता के विरुद्ध पुलिस ने शुक्रवार रात प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायत के बाद मधुबन सीओ अंजनी कुमार पांडेय ने जांच के उपरांत आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई का आदेश दिया था।
प्राथमिकी के अनुसार, अमित कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि गांव निवासी अंकित बरनवाल, आदर्श बरनवाल और अनिता से भीमहर गांव के आराजी नंबर-54, रकबा 0.0988 हेक्टेयर में 84 कड़ी भूमि बेचने का सौदा 58 लाख रुपये में तय हुआ था। तीनों ने केवल चार लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे।
आरोपियों ने भरोसा दिलाकर और परिस्थितियों का हवाला देकर बिना पूरा भुगतान किए बीते 7 फरवरी को उक्त जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद एक ही यूटीआर नंबर को स्टांप पर दर्शाकर आराजी नंबर-97, रकबा 392 वर्गमीटर की रजिस्ट्री 18 फरवरी को करा ली।
इसी राशि को दोबारा दर्शाते हुए आराजी नंबर-44/1, रकबा 0.0843 हेक्टेयर का संपूर्ण हिस्सा भी बैनामा करा लिया। आरोप है कि सभी बैनामे धोखे से और बिना पूर्ण भुगतान के कराए गए हैं।
जानकारी होने पर जब पीड़ित उनके घर पहुंचा और पूछताछ की, तो तीनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सीओ अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में तीनों रजिस्ट्रियों की छायाप्रति, शिकायतकर्ता के बैंक पासबुक के छह माह का विवरण और तीनों आराजी नंबर की खतौनी मांगी गई थी। साक्ष्यों के अवलोकन में आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर धोखाधड़ी के मामले में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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शिकायत के बाद मधुबन सीओ अंजनी कुमार पांडेय ने जांच के उपरांत आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई का आदेश दिया था।
प्राथमिकी के अनुसार, अमित कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि गांव निवासी अंकित बरनवाल, आदर्श बरनवाल और अनिता से भीमहर गांव के आराजी नंबर-54, रकबा 0.0988 हेक्टेयर में 84 कड़ी भूमि बेचने का सौदा 58 लाख रुपये में तय हुआ था। तीनों ने केवल चार लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे।
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आरोपियों ने भरोसा दिलाकर और परिस्थितियों का हवाला देकर बिना पूरा भुगतान किए बीते 7 फरवरी को उक्त जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद एक ही यूटीआर नंबर को स्टांप पर दर्शाकर आराजी नंबर-97, रकबा 392 वर्गमीटर की रजिस्ट्री 18 फरवरी को करा ली।
इसी राशि को दोबारा दर्शाते हुए आराजी नंबर-44/1, रकबा 0.0843 हेक्टेयर का संपूर्ण हिस्सा भी बैनामा करा लिया। आरोप है कि सभी बैनामे धोखे से और बिना पूर्ण भुगतान के कराए गए हैं।
जानकारी होने पर जब पीड़ित उनके घर पहुंचा और पूछताछ की, तो तीनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सीओ अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में तीनों रजिस्ट्रियों की छायाप्रति, शिकायतकर्ता के बैंक पासबुक के छह माह का विवरण और तीनों आराजी नंबर की खतौनी मांगी गई थी। साक्ष्यों के अवलोकन में आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर धोखाधड़ी के मामले में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
