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Meerut News: आज कोर्ट में पेश होंगे ब्रह्मपुरी के थाना प्रभारी, हेड मोहर्रिर और वायरलैस ऑपरेटर

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2026 09:35 PM IST
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Brahmapuri police station in-charge, head clerk and wireless operator will appear in court today.
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बचाव पक्ष की अपील पर कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज, मैसेज और जीडी के साथ किया है तलब
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माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ। बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में सोमवार यानी आज ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी, हेड मुहर्रिर और वायरलेस ऑपरेटर कोर्ट में पेश होंगे। न्यायालय ने इन्हें बचाव पक्ष की अधिवक्ता की अपील पर तलब किया है। तीनों को थाने के सीसीटीवी फुटेज, वायरलेस के मैसेज और जीडी (रोजनामचा) का रिकॉर्ड लेकर न्यायालय में आना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार, सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गवाही चरण पूरा हो चुका है। इस मुकदमे में अब तक 22 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं। अब इस केस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत कार्रवाई चल रही है। आरोपी साहिल शुक्ला की ओर से केस लड़ रहीं वकील ने गवाह या साक्ष्य पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। शुक्रवार को उन्होंने चार साक्ष्य-गवाह की सूची न्यायालय को सौंपी। इसमें उन्होंने 18 मार्च 2025 को हुई मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी से लेकर अगले दिन तक की थाने की सीसीटीवी फुटेज लेकर थानेदार, एक सप्ताह का जीडी रिकॉर्ड लेकर हेड मुहर्रिर और मैसेज का रिकॉर्ड लेकर वायरलेस ऑपरेटर व हत्या में प्रयोग किए गए चाकू की जांच करने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट को तलब करने की अपील की थी। शुक्रवार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी हो जाने का हवाला देते हुए अपील पर आपत्ति की। न्यायालय ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को छोड़कर थानेदार, हेड मुहर्रिर और वायरलेस को तलब किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि थाने में एक साल से अधिक पुराना सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड मिल पाएगा या नहीं।
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