Gyanvapi Mosque Case : अदालत के फैसले से पहले पश्चिमी यूपी में अलर्ट, मेरठ में सुरक्षा बढ़ाई
ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर वाराणसी में जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। वहीं मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर अब से कुछ ही देर में फैसला आएगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुनाएगी। जिला जज के फैसले पर सभी की नजरें हैं। अदालत के फैसले से यह तय हो जाएगा कि देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी में मस्जिद थी या मंदिर। इसके साथ ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 लागू होगा या नहीं। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसे लेकर वाराणसी प्रशासन एहतियातन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे हैं।
बता दें कि ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोमवार सुबह कचहरी परिसर की गहन चेकिंग की गई। इधर, कोर्ट के फैसले से पहले मंदिरों में पूजा-पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। अन्य राज्यों में भी सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट है।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। जिला जज ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। 16 मई 2022 को सर्वे की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज फैसला आने वाला है।
ज्ञानवापी के फैसले को लेकर प्रदेश भर में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है।ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत का फैसला तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार फैसला 15 से 17 पेज का हो सकता है ।