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Meerut News: दुष्यंत हत्याकांड में दो आरोपी दोषमुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 20 अभिषेक उपाध्याय ने हत्या के आरोप में आरोपी मनीष निवासी अब्दुल्लापुर मेरठ और सचिन निवासी पलड़ा हस्तिनापुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
आरोपियों के अधिवक्ता के अनुसार, बीरबल निवासी मोहल्ला जहांगीर अब्दुल्लापुर ने थाना हस्तिनापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 सितंबर 2022 को उसका पुत्र दुष्यंत अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। दुष्यंत की जान-पहचान एक युवती से थी। जिस बात से आरोपी दुष्यंत से रंजिश रखते थे। घटना के दिन देर रात्रि आरोपियों का दुष्यंत से झगड़ा हो गया था और उन्होंने दुष्यंत को गोली मार दी थी। जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती करा दिया था। दौरान उपचार दुष्यंत की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों को इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। आरोपी घटना के दौरान मौके पर भी मौजूद नहीं थे। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 20 अभिषेक उपाध्याय ने हत्या के आरोप में आरोपी मनीष निवासी अब्दुल्लापुर मेरठ और सचिन निवासी पलड़ा हस्तिनापुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
आरोपियों के अधिवक्ता के अनुसार, बीरबल निवासी मोहल्ला जहांगीर अब्दुल्लापुर ने थाना हस्तिनापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 सितंबर 2022 को उसका पुत्र दुष्यंत अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। दुष्यंत की जान-पहचान एक युवती से थी। जिस बात से आरोपी दुष्यंत से रंजिश रखते थे। घटना के दिन देर रात्रि आरोपियों का दुष्यंत से झगड़ा हो गया था और उन्होंने दुष्यंत को गोली मार दी थी। जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती करा दिया था। दौरान उपचार दुष्यंत की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों को इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। आरोपी घटना के दौरान मौके पर भी मौजूद नहीं थे। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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