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UP: 'वकील साहब आपकी शुगर कैसी है?', आजम ने पूछा अधिवक्ता का हाल; सपा नेता को अब इस मामले में हुई दो साल की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 17 May 2026 11:30 AM IST
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सार

समाजवाजी पार्टी के नेता आजम खां को प्रशासनिक अफसर के लिए अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल  पर दो साल की सजा हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम ने डीएम को तनखैया भी कहा था।

Azam Khan sentenced to two years in prison for using derogatory language against an administrative officer
रामपुर की अदालत ने आजम खां को दोषी करार दिया - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के डीएम को तनखैया बोलते हुए उनसे जूते साफ कराने का बयान देने पर दर्ज केस में अदालत ने शनिवार को सपा नेता आजम खां को दो साल कैद की सजा सुनाई है। आजम पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 



बेटे के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम नवंबर 2025 से जेल में हैं। शनिवार को तत्कालीन डीएम पर बयान के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान पर आजम जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े थे।
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सपा नेता आजम खां के खिलाफ यह मामला भोट थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भोट इलाके में उन्होंने जनता के बीच रोड शो में यह बयान दिया था। उस समय का चुनाव सपा-बसपा गठबंधन का था और रामपुर लोकसभा सीट से आजम खां प्रत्याशी थे। 

बयान देते समय का आजम खां का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे।

11 मई 2019 को दर्ज कराया गया था मुकदमा
इस आदेश के बाद चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के एआरओ एवं टांडा के एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी ने 11 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।  मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

आजम खां को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने इस मामले में सपा नेता आजम खां को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

डीएम को तनखैया बताने और जूते साफ कराने का बयान देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने  की सजा सुनाई है। - स्वदेश शर्मा, अभियोजन अधिकारी 

आजम बोले... वकील साहब आपकी शुगर कैसी है 
रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से पेशी हुई। पेशी के दौरान जैसे ही सपा नेता जुड़े तो उन्होंने सबसे पहले अपने अधिवक्ता की सेहत का हाल जाना। पूछा, वकील साहब आपकी शुगर कैसी है। इसके बाद वे खामोशी से बैठे रहे।


 

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