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संभल हिंसा केस: तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की वीसी से गवाही, बचाव पक्ष ने पूछे करीब 125 सवाल

अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैसी Published by: Vimal Sharma Updated Sat, 16 May 2026 07:16 PM IST
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सार

संभल हिंसा के मामले में शनिवार को तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की वीसी के माध्यम से गवाही हुई। बचाव पक्ष ने उनसे कई सवाल पूछे, जबकि अभियोजन ने मुकदमे से हटकर पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई। मामले की अगली सुनवाई और गवाही अब 21 मई को होगी।

Sambhal Violence Case: Former CO Anuj Chaudhary Testifies via Video Conferencing; 125 Questions Asked
चंदाैसी कोर्ट में सुनवाई - फोटो : संवाद
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विस्तार

संभल में जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद के दौरान भड़की हिंसा और दो लोगों की हत्या के मामले में शनिवार को तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए गवाही हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे कई सवाल पूछे। मामले में अब अगली गवाही 21 मई को होगी।



यह मामला नवंबर 2024 में हुए उस बवाल से जुड़ा है, जब जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर दूसरे चरण का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी। जमकर पथराव, फायरिंग और आगजनी के बीच गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस के अनुसार हिंसा की साजिश पर्दे के पीछे रहकर रचने वाले शारिक साठा गैंग के मुल्ला अफरोज और गुलाम को हिंसा के दौरान दो लोगों की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था।


दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 340 की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह की अदालत में चल रही है। इस मामले में अनुज चौधरी की गवाही 12 मई को प्रस्तावित थी लेकिन आरोपियों के अधिवक्ताओं ने उनकी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गवाही देने की मांग की थी।

वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने शासनादेश और चर्चित पुलिस अधिकारी की सुरक्षा का हवाला देते हुए वीसी के माध्यम से ही गवाही कराए जाने की दलील दी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 16 मई को वीसी के जरिए गवाही कराने का आदेश दिया था।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अनुज चौधरी से वीसी के माध्यम से कई सवाल पूछे। इस दौरान जब मुकदमे से हटकर सवाल किए गए तो जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने विरोध जताया और केवल केस से संबंधित सवाल पूछने की बात कही।

अनुज चौधरी से पूछे गए 125 से अधिक सवाल
सीओ अनुज चौधरी की गवाही के दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं ने करीब 125 सवाल पूछे। पूछा गया कि वह घटना के समय कौन से हथियार लेकर गए थे। उनके हमराहों के पास कौन-कौन से हथियार थे। सभी सवालों का अनुज चौधरी ने जवाब दिया। हिंसा के मामले में दर्ज अन्य मुकदमों के संबंध में सवाल करने पर डीजीसी राहुल दीक्षित ने ऐतराज जताया। करीब दो घंटे तक अदालत में गवाही चली।

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