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Moradabad: कोर्ट में केस डायरी नहीं की पेश, हाजिर भी नहीं हुआ दरोगा, मुकदमा हो गया दर्ज..27 को सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Wed, 26 Nov 2025 12:49 PM IST
सार
कोर्ट में केस डायरी और हाजिर नहीं होने पर दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी सुनवाई 27 नवंबर को होगी। मामला दहेज उत्पीड़न केस से जुड़ा हुआ है।
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मुरादाबाद की अदालत ने सुनाई सजा
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
अदालत में दरोगा विनीत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरोगा पर यह कार्रवाई एसीजेएम प्रथम मुनेंद्र पाल सिंह के आदेश पर हुई है। दरोगा को केस डायरी समेत अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे लेकिन दरोगा हाजिर नहीं हुआ।
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अब इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होगी। अमरोहा के मातीपुर जलालपुर घना निवासी नवीता ने अपने पति नवनीत समेत ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में सिविल मुरादाबाद के लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के जरिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था जिसमें पीड़िता ने बताया कि नवनीत पुलिस विभाग में है जिस कारण केस के विवेचक विनीत कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महिला के प्रार्थनापत्र की सुनवाई एसीजेएम प्रथम मुनेंद्र पाल सिंह की अदालत में हुई।
अदालत ने विवेक को केस डायरी के साथ 17 नवंबर को प्रवेश होने के आदेश दिए लेकिन विवेचक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 20 नवंबर को भी केस डायरी के साथ पेश होने को कहा लेकिन विवेचक में हाजिर नहीं हुआ।
इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए दरोगा के खिलाफ धारा 29 पुलिस एक्ट में कार्यवाही के आदेश कर दिए जिसमें अदालत ने टिप्पणी की है कि दरोगा ने घोर उदासीनता व लापरवाही बरती है जिस कारण दरोगा के कार्रवाई की है। इस मामले में अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी।