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UP: आजम खां और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की अपील पर 15 को सुनवाई, दो पेन कॉर्ड मामले में खारिज हो चुकी है याचिका

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vimal Sharma Updated Mon, 04 May 2026 07:26 PM IST
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UP: Hearing on Appeal to Enhance Sentences of Azam Khan and Abdullah on the 15th Two PAN Cards Case
आजम खां और अब्दुल्ला आजम - फोटो : पीटीआई
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सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा को बढ़ाने के मामले दायर अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।

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सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
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इस मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई। एडीजीसी सीमा राणा एवं अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में आजम  और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने सजा के मामले में दायर अपील पर बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी।

आजम के दो अन्य मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट और लूटपाट व पालिका की सफाई मशीन मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। डूंगरपुर मामले में 15 व सफाई मशीन मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। 

तत्कालीन डीएम पर टिप्पणी के मामले में 16 को आ सकता है फैसला
सपा नेता आजम खां के खिलाफ तत्कालीन डीएम को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का मामला फैसले के करीब पहुंच गया है। सोमवार को इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अब कोर्ट 16 मई को इस मामले में फैसला सुना सकती है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है।

आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक मुकदमा थाना भोट में दर्ज किया गया था।

दरअसल, आजम खां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन डीएम को तनखैया बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा के अनुसार अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी, जिस दिन कोर्ट फैसला सुना सकती है।

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