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Muzaffarnagar News: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sun, 09 Aug 2026 11:52 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2026 11:52 PM IST
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Anticipatory bail pleas of three accused rejected.
अदालत से
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने जानसठ थाना क्षेत्र के बसायच गांव में हुए विवाद से संबंधित तीन महिला अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विवाद पिछले महीने पांच जुलाई को शटरिंग के सामान की अदला-बदली को लेकर शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता बेगराज ने आरोप लगाया कि मनोज कुमार, पवन, हिमांशु, लक्की, रीना और सरला ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों के साथ उनके घर में घुसकर हमला किया।
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इस हमले में बेगराज के परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आईं। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि महिलाएं निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने इसे पारिवारिक विवाद बताया और कहा कि एक-दूसरे के खिलाफ मामला भी दर्ज है। सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीर प्रकृति पर जोर दिया।
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न्यायालय ने केस डायरी और अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि मामले की जांच अभी चल रही है। इसके चलते सरला, रीना और लक्की की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
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