Meerut: स्मैक तस्कर की 80 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिए आदेश, जल्द होगी कार्रवाई
मुजफ्फरनगर में स्मैक तस्करी से अर्जित 80 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिल्ली कोर्ट ने जारी किए हैं। पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी।
विस्तार
मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्मैक तस्करी से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी की करीब 80 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए दिल्ली कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।
34 संपत्तियां की गईं चिन्हित
पुलिस जांच में शाहजहांपुर निवासी बाबू उर्फ रियाज उर्फ अशफाक की कुल 34 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें शोरूम, भट्ठे और मकान शामिल हैं। बताया गया है कि आरोपी ने ये संपत्तियां अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं।
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स्मैक तस्करी से कमाई गई संपत्ति
बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने पहले कार्रवाई करते हुए लगभग डेढ़ किलो स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसकी कीमत करीब दस करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की आर्थिक स्थिति और संपत्तियों की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि वर्ष 2012 के बाद आरोपी के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था और उसने अवैध तस्करी के जरिए यह संपत्ति अर्जित की।
कोर्ट के आदेश पर होगी कुर्की
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 एफ के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए दिल्ली कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जल्द होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही सभी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभियान के तहत अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।