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Muzaffarnagar News: भाकियू के बैनर प्रकरण में नरेश को अग्रिम जमानत
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मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन का बैनर फैक्टरी पर लगाने के प्रकरण में आरोपी बनाए गए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी नरेश उर्फ जोनी को अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने यह आदेश दिया।
भरतियां कॉलोनी में एक नमकीन फैक्टरी पर संगठन का फर्जी बैनर लगाने का आरोप लगाया गया था। बैनर में नेता के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया। आरोप है कि संगठन पर राकेश चौधरी लिखा गया, जिसका संगठन से कोई लेना-देना नहीं है।
अग्रिम जमानत में बचाव पक्ष ने कहा कि उन्होंने संगठन के नाम, बैनर का कोई दुरुपयोग नहीं किया। अदालत ने अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अभियुक्त को पचास हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करना होगा। ब्यूरो
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भरतियां कॉलोनी में एक नमकीन फैक्टरी पर संगठन का फर्जी बैनर लगाने का आरोप लगाया गया था। बैनर में नेता के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया। आरोप है कि संगठन पर राकेश चौधरी लिखा गया, जिसका संगठन से कोई लेना-देना नहीं है।
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अग्रिम जमानत में बचाव पक्ष ने कहा कि उन्होंने संगठन के नाम, बैनर का कोई दुरुपयोग नहीं किया। अदालत ने अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अभियुक्त को पचास हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करना होगा। ब्यूरो