फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Man convicted of rape on the pretext of marriage sentenced to 10 years in prison.

Pilibhit News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Sun, 02 Aug 2026 12:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of rape on the pretext of marriage sentenced to 10 years in prison.
पीलीभीत। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (डब्ल्यूपी)/ गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह शहर के एक पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करती थी। अक्तूबर 2022 में उसकी मुलाकात बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित छोटी बिहारी कॉलोनी निवासी दीपक से हुई। आरोप है कि दीपक ने शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।
विज्ञापन

पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे अपने चाचा के निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी शादी का आश्वासन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में उसने अपने परिवार से भी युवती की मुलाकात कराई और शादी का भरोसा देता रहा। पीड़िता का आरोप था कि 10 मार्च 2023 को शादी की तारीख तय करने की बात होने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया। साथ ही डेढ़ लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया और शिकायत करने पर हत्या कर शव गायब करने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। वहीं, आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed