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Pilibhit News: शाहजी और अफजल खाद भंडार सील
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पकड़ी गई नकली खाद। स्रोत विभाग।
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गैर पंजीकृत उर्वरकों की बिक्री और लाइसेंस न मिलने पर की गई कार्रवाई
पीलीभीत / पूरनपुर। जिले में बिना लाइसेंस खाद एवं बीज की बिक्री करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी के निर्देशन में शुक्रवार को अमरिया तहसील क्षेत्र के भिखारीपुर स्थित शाहजी खाद भंडार और पूरनपुर के शेरपुर कलां स्थित अफजल खाद भंडार को सील कर दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को शाहजी खाद भंडार पर छापा मारा गया। प्रतिष्ठान पर बिना लाइसेंस खाद एवं बीज की बिक्री किए जाने के चलते उर्वरकों की बिक्री और बिक्री प्रतिबंधित नोटिस का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान संचालक भाग गए। इसके बाद उनके भाई मुशाहिद की मौजूदगी में दुकान खुलवाकर पूरे सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई। प्रतिष्ठान सील करने योग्य स्थिति में नहीं होने के कारण सामान को पास की दूसरी दुकान में सील कर सुरक्षित रखा गया। सील लगी चाबी मुशाहिद को सुपुर्द कर दी गई।
जांच में सामने आया कि मो. गुड्डू अपने पिता याकूब रिजवी की तीन मई 2026 को मृत्यु के बाद बिना वैध लाइसेंस के खाद एवं बीज का कारोबार कर रहे थे। विभाग के अनुसार, आरोपी जिले में गैर पंजीकृत उर्वरकों को छद्म नाम से पैक कर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से प्रचारित कर बेच रहा था। इसके साथ ही पूरनपुर क्षेत्र के शेरपुर कलां स्थित अफजल खाद भंडार पर भी अनियमितता मिली। इसलिए अफजल के प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोनों मामले में आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मामला दर्ज कराया जा रहा है। संवाद
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पीलीभीत / पूरनपुर। जिले में बिना लाइसेंस खाद एवं बीज की बिक्री करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी के निर्देशन में शुक्रवार को अमरिया तहसील क्षेत्र के भिखारीपुर स्थित शाहजी खाद भंडार और पूरनपुर के शेरपुर कलां स्थित अफजल खाद भंडार को सील कर दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को शाहजी खाद भंडार पर छापा मारा गया। प्रतिष्ठान पर बिना लाइसेंस खाद एवं बीज की बिक्री किए जाने के चलते उर्वरकों की बिक्री और बिक्री प्रतिबंधित नोटिस का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान संचालक भाग गए। इसके बाद उनके भाई मुशाहिद की मौजूदगी में दुकान खुलवाकर पूरे सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई। प्रतिष्ठान सील करने योग्य स्थिति में नहीं होने के कारण सामान को पास की दूसरी दुकान में सील कर सुरक्षित रखा गया। सील लगी चाबी मुशाहिद को सुपुर्द कर दी गई।
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जांच में सामने आया कि मो. गुड्डू अपने पिता याकूब रिजवी की तीन मई 2026 को मृत्यु के बाद बिना वैध लाइसेंस के खाद एवं बीज का कारोबार कर रहे थे। विभाग के अनुसार, आरोपी जिले में गैर पंजीकृत उर्वरकों को छद्म नाम से पैक कर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से प्रचारित कर बेच रहा था। इसके साथ ही पूरनपुर क्षेत्र के शेरपुर कलां स्थित अफजल खाद भंडार पर भी अनियमितता मिली। इसलिए अफजल के प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोनों मामले में आरोपियों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मामला दर्ज कराया जा रहा है। संवाद