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Raebareli News: साक्ष्य छिपाकर कर बैनामा कराने पर लगा 4.36 लाख अर्थदंड

Sun, 26 Jul 2026 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 26 Jul 2026 01:46 AM IST
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Fine of 4.36 lakh imposed for executing a sale deed by concealing evidence
रायबरेली। साक्ष्यों को छुपाकर भूमि का बैनामा कराने के मामले में एडीएम कोर्ट ने चार खरीदारों को दोषी मानते हुए 4.36 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व सहदेव मिश्रा ने भूमि के खरीदारों को बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया है।
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लालगंज के शांती नगर निवासी इंद्रेश सिंह, खीरों के पूरे जबर निवासी अनिल वर्मा और सोहाईबाग निवासी शिवम सोनी ने 16 जून 2025 को उप निबंधन कार्यालय लालगंज में कोरिहरा की भूमि का बैनामा कराया था। आशंका होने पर अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उजागर हुआ क स्कूल और आवासों के बीच स्थित भूमि का बैनामा कृषि भूमि के बतौर करा कर स्टांप चोरी करने का प्रयास किया गया।
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इसके साथ छह मार्च 2026 को उप निबंधन कार्यालय महराजगंज में लखनऊ जिले के मोहनलालगंज के मोहारीखुर्द निवासी बजरंग ने भी महराजगंज के राजामऊ में आवासीय परिसर का बैनामा कृषि भूमि के रूप में कराया था। चारों वादों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने बजरंग पर 2,54,710 रुपये और इंद्रेश, अनिल व शिवम पर 1,81,520 रुपये का अर्थदंड लगाया है। एडीएम ने भूमि के खरीदारों को बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया है। सभी दोषियों को एक माह में अर्थदंड जमा कराना होगा।
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