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Raebareli News: साक्ष्य छिपाने में भूमि खरीदार पर 95 हजार का अर्थदंड
Thu, 23 Jul 2026 01:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 23 Jul 2026 01:20 AM IST
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रायबरेली। बछरावां के चुरुवा में साक्ष्यों को छिपा कर भूमि का बैनामा कराना लखनऊ के एक खरीदार को भारी पड़ा। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने खरीदार पर 95,520 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही बैनामे की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा कराने का आदेश दिया है।
लखनऊ जिले के सरोजनी नगर क्षेत्र के बाबूखेड़ा मजरे कल्ली पश्चिम निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव ने बछरावां के चुरुवा के पास भूमि खरीदी गई थी। चार नवंबर 2025 को उन्होंने उप निबंधन कार्यालय महराजगंज में भूमि का बैनामा कराया था। आशंका होने पर बैनामे के बाद अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उजागर हुआ कि जिस स्थान पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां साक्ष्य को छुपाकर बैनामा करते समय स्टॉप शुल्क के नाम पर कम राशि जमा कर सरकारी राजस्व को चपत लगाई है।
जांच के बाद इस मामले का वाद डीएम कोर्ट में दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद डीएम ने खरीदार पर अर्थदंड लगाते हुए एक माह के अंदर धनराशि को जमा करने का आदेश दिया है।
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दो खरीदारों पर 68 हजार जुर्माना
डीएम कोर्ट ने दो खरीदारों पर 68 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्रतापगढ़ जिले के कामापट्टी रामपुर निवासी समीम बानों पत्नी मो. सईद खान पर 17,500 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही 25 सितंबर 2025 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा कराने का आदेश दिया है। सलोन में भूमि का बैनामा कराया गया था। इसके अलावा अमावां के गढ़ी खास निवासी विमला देवी पर 50,500 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही बैनामे की तारीख आठ दिसंबर 2025 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज देने के आदेश दिया गया। भूमि का बैनामा उप निबंधन कार्यालय महराजगंज में कराया गया था।
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लखनऊ जिले के सरोजनी नगर क्षेत्र के बाबूखेड़ा मजरे कल्ली पश्चिम निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव ने बछरावां के चुरुवा के पास भूमि खरीदी गई थी। चार नवंबर 2025 को उन्होंने उप निबंधन कार्यालय महराजगंज में भूमि का बैनामा कराया था। आशंका होने पर बैनामे के बाद अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उजागर हुआ कि जिस स्थान पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां साक्ष्य को छुपाकर बैनामा करते समय स्टॉप शुल्क के नाम पर कम राशि जमा कर सरकारी राजस्व को चपत लगाई है।
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जांच के बाद इस मामले का वाद डीएम कोर्ट में दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद डीएम ने खरीदार पर अर्थदंड लगाते हुए एक माह के अंदर धनराशि को जमा करने का आदेश दिया है।
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दो खरीदारों पर 68 हजार जुर्माना
डीएम कोर्ट ने दो खरीदारों पर 68 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्रतापगढ़ जिले के कामापट्टी रामपुर निवासी समीम बानों पत्नी मो. सईद खान पर 17,500 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही 25 सितंबर 2025 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा कराने का आदेश दिया है। सलोन में भूमि का बैनामा कराया गया था। इसके अलावा अमावां के गढ़ी खास निवासी विमला देवी पर 50,500 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही बैनामे की तारीख आठ दिसंबर 2025 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज देने के आदेश दिया गया। भूमि का बैनामा उप निबंधन कार्यालय महराजगंज में कराया गया था।