सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   On the orders of the court, a report of fraud was filed against four people including a father and son

Raebareli News: कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र समेत चार पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 16 Dec 2025 09:45 PM IST
विज्ञापन
On the orders of the court, a report of fraud was filed against four people including a father and son
विज्ञापन
रायबरेली। ऊंचाहार के पट्टी रहस कैथवल गांव में भूमिधरी जमीन को धोखाधड़ी कर बेचने व जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Trending Videos


पक्का ताल मजरे पट्टी रहस कैथवल गांव निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी सुशीला सिंह के नाम गांव की भूमि घाटा संख्या 1422 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जमीन सड़क के किनारे होने के चलते कीमती है। आरोप है कि गांव के रामेदव ने जमीन के 51 वर्ग मीटर हिस्से को गांव के गुलाबचंद को धोखाधड़ी कर इकरारनामा के आधार पर बैनामा कर दिया। राजेन्द्र सिंह को जानकारी हुई तो उन्होंने खरीददार से इसकी शिकायत की।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुलाबचंद को जालसाजी का पता चला तो उन्होंने जमीन से अपना कब्जा लिया। आरोप है कि रामदेव, उनके बेटे दिनेश कुमार व धर्मेश कुमार ने जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। राजेंद्र के विरोध करने पर उनको गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने विपक्षियों पर जमीन के लिए उनकी हत्या करने की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
अब न्यायालय ने ऊंचाहार पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोतवाल अजय कुमार राय ने बताया कि आरोपी रामदेव, उनके बेटे दिनेश कुमार व धर्मेश व गांव के ही काशी प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed