फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Threshing ground land to be vacated after nine years

Raebareli News: नौ साल बाद खाली होगी खलिहान की भूमि

Sun, 02 Aug 2026 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 02 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Threshing ground land to be vacated after nine years
रायबरेली। डलमऊ तहसील के सूरजपुर बनापार में नौ साल बाद खलिहान की सुरक्षित भूमि खाली कराई जाएगी। तहसील से बेदखली व जुर्माना के आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन


डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि खलिहान की सुरक्षित भूमि पर निर्माण कराया गया। सुरक्षित भूमि पर कब्जेदारों का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अपीलों को खारिज कर दिया है। तत्कालीन डलमऊ तहसीलदार ने सूरजपुर बनापार में अलग-अलग तारीखों में चार कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया था।
विज्ञापन


28 नवंबर 2017 को शत्रोहनलाल, 30 नवंबर 2017 को प्रेमचंद्र, 28 नवंबर 2017 को रामराज और 26 दिसंबर 12016 को कमलेश कुमार के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया था। कब्जेदारों ने खलिहान की सुरक्षित भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया था। कब्जेदारों ने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील की थी। डीएम ने मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए कब्जेदारों की अपीलों को खारिज कर दिया। करीब नौ साल बाद तत्कालीन तहसीलदार के बेदखली आदेश का अनुपालन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed