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Rampur News: जानलेवा हमला और लूट के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:38 PM IST
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रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में दो भाइयों और उनके भतीजों पर जानलेवा हमला तथा लूट के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजद्वारा निवासी सैयद अशरफ शाह ने 22 मई को सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह और उनका भाई बाजार में बैठे थे।
इसी दौरान सूचना मिली कि बाजार में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वह अपने भाई और भतीजों के साथ मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी दोनाली बंदूक लूट ली और 20 हजार रुपये भी छीन लिए।
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घटना में सैयद अशरफ शाह, उनके भाई मोहम्मद शाह उर्फ खालिद, सैयद जफर शाह तथा भतीजे सैयद हारिश शाह और हैदर शाह घायल हो गए थे। इस मामले में आठ लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल में बंद मंसूरपुर गांव निवासी नाजिम और उरमान की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता रेहान खां ने बताया कि प्रभारी सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजद्वारा निवासी सैयद अशरफ शाह ने 22 मई को सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह और उनका भाई बाजार में बैठे थे।
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इसी दौरान सूचना मिली कि बाजार में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वह अपने भाई और भतीजों के साथ मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी दोनाली बंदूक लूट ली और 20 हजार रुपये भी छीन लिए।
घटना में सैयद अशरफ शाह, उनके भाई मोहम्मद शाह उर्फ खालिद, सैयद जफर शाह तथा भतीजे सैयद हारिश शाह और हैदर शाह घायल हो गए थे। इस मामले में आठ लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल में बंद मंसूरपुर गांव निवासी नाजिम और उरमान की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता रेहान खां ने बताया कि प्रभारी सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।