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Rampur News: दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हत्या में पति को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 02:00 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for strangling wife with a dupatta.
रामपुर। थाना टांडा क्षेत्र में महिला की उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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यह मामला टांडा थाना क्षेत्र का है। 19 अगस्त 2023 को थाना टांडा में रामनगर लतीफपुर गांव में एक महिला का शव मिला था। महिला की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई थी। महिला की पहचान अनीता के रूप में हुई थी।
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इस मामले में महिला के भाई की ओर से अपने जीजा रमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रमेश को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
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रंगदारी न देने पर गोली मारने वाले आरोपी को दस साल की सजा
रामपुर। पांच लाख रुपये की रंगदारी न देने पर युवक के सिर में गोली मारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। एक सितंबर 2017 को स्वार कोतवाली में मसवासी के मेन मार्केट निवासी अर्जुन के खिलाफ कसबा निवासी अनुज ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने उसके भाई अंकित से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम न देने पर आरोपी ने उसके भाई के सिर में गोली मार दी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी अर्जुन को दस साल की कैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में एक को सजा
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी निवासी अमन को तीन साल चार माह, 17 दिन की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ पुलिस ने 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद

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घर में घुसकर छेड़खानी, धमकाने में पांच साल की सजा
रामपुर। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने हिम्मतपुर गांव निवासी मुस्तकीम को पांच साल की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला 2015 में दर्ज कराया गया था। संवाद
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