रामपुर: आजम खां की जेल से शिफ्ट करने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला जल्द, सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी
दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की ए कैटागिरी जेल और साथ रखने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला कुछ देर में आ सकता है।
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दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल शिफ्टिंग संबंधी याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट कुछ देर बाद फैसला सुना सकता है। दोनों नेता रामपुर जेल में बंद हैं।
उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें एक ही बैरक और ए कैटागिरी वाली जेल में शिफ्ट किया जाए। आजम खां बैरक नंबर एक में बंद हैं, जबकि रामपुर जेल बी कैटागिरी में आती है। इसी बीच सोमवार रात घर से कंबल मंगाने को लेकर विवाद भी सामने आ चुका है।
जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए कंबल लेने से मना कर दिया। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि परिवार के लोग रात में कंबल लेकर पहुंचे थे, लेकिन जेल नियमों के तहत उन्हें वापस कर दिया गया। सजा के बाद आजम खां को सोमवार को जेल में बना खाना दिया गया।
मंगलवार को भी उन्हें जेल का ही खाना दिया गया जिसे उन्होंने खाया। उधर, कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले का इंतजार है।
आजम के एक और केस में 28 को आएगा फैसला
सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनके एक और मामले में कोर्ट में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। अभियोजन की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट 28 नवंबर को फैसला सुना सकती है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 84 मुकदमे ट्राॅयल पर चल रहे हैं।
सात मुकदमों में सपा नेता आजम खां को सजा हो चुकी है। इतने ही मामलों में वह बरी हो चुके हैं। सपा नेता आजम खां के खिलाफ पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खां ने एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में अमर सिंह के परिवार के सदस्यों पर आपत्ति जनक टिप्पणी की थी।