{"_id":"6a2dab73a31bac2f6a09559b","slug":"registry-offices-to-go-high-tech-property-registration-to-be-possible-online-from-the-comfort-of-home-rampur-news-c-282-1-rmp1004-173220-2026-06-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: हाईटेक होंगे रजिस्ट्री दफ्तर, घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे संपत्ति की रजिस्ट्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: हाईटेक होंगे रजिस्ट्री दफ्तर, घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे संपत्ति की रजिस्ट्री
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
रामपुर। संपत्ति खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास और अन्य अधिकृत संस्थाओं से संपत्ति लेने वाले लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ई-रजिस्ट्री प्रणाली के तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिनका सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई व्यवस्था में आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। अपर महानिरीक्षक निबंधन निरंजन कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस पहल से खरीदार और विक्रेता दोनों का समय और अतिरिक्त खर्च बचेगा। खासकर दूसरे जिलों में संपत्ति खरीदने वालों को यात्रा की परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि जटिल मामलों में कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक होगी।
कृषि एवं सामान्य जमीन की रजिस्ट्री की व्यवस्था पूर्ववत
रामपुर। निबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए संशोधित आदेश में साफ किया गया है कि उक्त व्यवस्था औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास, नवीन ओखला विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ व वाराणसी विकास प्राधिकरण के लिए लागू होगी। इसके अलावा कृषि व व सामान्य जमीन की रजिस्ट्री की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
-ई रजिस्ट्री की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। दफ्तरों को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है। आदेश आने के बाद ही कार्रवाई होगी।
रामेंद्र श्रीवास्तव-एआईजी स्टांप
-- -- -- -- -- -- -- -- -
ई-रजिस्ट्री प्रणाली के तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिनका सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई व्यवस्था में आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। अपर महानिरीक्षक निबंधन निरंजन कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस पहल से खरीदार और विक्रेता दोनों का समय और अतिरिक्त खर्च बचेगा। खासकर दूसरे जिलों में संपत्ति खरीदने वालों को यात्रा की परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि जटिल मामलों में कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कृषि एवं सामान्य जमीन की रजिस्ट्री की व्यवस्था पूर्ववत
रामपुर। निबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए संशोधित आदेश में साफ किया गया है कि उक्त व्यवस्था औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास, नवीन ओखला विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ व वाराणसी विकास प्राधिकरण के लिए लागू होगी। इसके अलावा कृषि व व सामान्य जमीन की रजिस्ट्री की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
-ई रजिस्ट्री की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। दफ्तरों को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है। आदेश आने के बाद ही कार्रवाई होगी।
रामेंद्र श्रीवास्तव-एआईजी स्टांप