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Rampur News: युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना
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रामपुर। फरीदाबाद की युवती का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने और फिर उसको जान से मार देने के सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने रामपुर के एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट आरोपी को सोमवार को सजा सुनाएगी।
यह मामला फरीदाबाद और रामपुर के गंज थाने से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद के एसजीएम नगर थाना क्षेत्र के बड़कल झील निवासी बीना देवी ने गंज थाने में 22 नवंबर 2019 को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी बेटी का अपहरण करने और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उसको गायब कर देने का आरोप लगाया था।
आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। उस वक्त एसपी के आदेश पर गंज थाने में पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर आंगा निवासी सलीम व उसके दो भाइयों इस्लाम व असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले की विवेचना करते हुए सलीम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
आरोप है कि सलीम बीना की बेटी को फरीदाबाद से बहला फुसलाकर रामपुर ले आया और यहां पर उसका धर्म परिवर्तन कराया और निकाह करने के बाद उसको मार दिया और फिर उसका शव तक देखने को नहीं मिला। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर शव को कब्र से निकलवाया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने पैरवी की।
साथ ही इसको लेकर गवाहों को पेश किया। उन्होंने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दलील दी गई है कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी के अनुसार दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार दिया। अब सलीम को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
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कब्र से निकाला गया था युवती का शव
रामपुर। एडीजीसी प्रमोद सागर के अनुसार दर्ज कराई गई एफआईआर में शव न मिलने की बात कही गई थी, जिस पर पुलिस ने युवती के शव को कब्र से निकलवाया था। पुलिस ने कंकाल का पोस्टमार्टम कराया था।
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यह मामला फरीदाबाद और रामपुर के गंज थाने से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद के एसजीएम नगर थाना क्षेत्र के बड़कल झील निवासी बीना देवी ने गंज थाने में 22 नवंबर 2019 को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी बेटी का अपहरण करने और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उसको गायब कर देने का आरोप लगाया था।
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आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। उस वक्त एसपी के आदेश पर गंज थाने में पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर आंगा निवासी सलीम व उसके दो भाइयों इस्लाम व असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले की विवेचना करते हुए सलीम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
आरोप है कि सलीम बीना की बेटी को फरीदाबाद से बहला फुसलाकर रामपुर ले आया और यहां पर उसका धर्म परिवर्तन कराया और निकाह करने के बाद उसको मार दिया और फिर उसका शव तक देखने को नहीं मिला। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर शव को कब्र से निकलवाया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने पैरवी की।
साथ ही इसको लेकर गवाहों को पेश किया। उन्होंने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दलील दी गई है कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी के अनुसार दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार दिया। अब सलीम को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
कब्र से निकाला गया था युवती का शव
रामपुर। एडीजीसी प्रमोद सागर के अनुसार दर्ज कराई गई एफआईआर में शव न मिलने की बात कही गई थी, जिस पर पुलिस ने युवती के शव को कब्र से निकलवाया था। पुलिस ने कंकाल का पोस्टमार्टम कराया था।
