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Rampur News: शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में बढ़ीं धराएं, आजम की रिहाई में फंस सकता है पेच
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रामपुर। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को हाईकोर्ट से दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई में मुश्किल आ सकती है। बृहस्पतिवार को रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने एक अन्य मामले में आजम खान के खिलाफ दायर एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
यह मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने का है। पुलिस ने अग्रिम विवेचना के बाद आजम खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तीन नई गंभीर धाराएं 467 (दस्तावेजों की जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को सच्चा बताना) और 201 (साक्ष्य मिटाना) बढ़ा दी हैं। अदालत ने इन नई धाराओं में आजम को 20 सितंबर 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
आजम को 18 अक्तूबर 2023 को सेशन कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा व बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई थी। तीनों को जेल भेज दिया गया था। आजम खां को सीतापुर जेल, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को हरदोई जेल भेजा गया था। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से जन्मप्रमाण पत्र मामले में तीनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन आजम खां को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी।
पिछले दिनों उन्हें हाईकोर्ट ने डूंगरपुर के केस में जमानत दे दी थी और अब हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार के मामले में भी जमानत दे दी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद जगी, लेकिन अब सिविल लाइंस थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में बढ़ी हुई धाराओं में भी उन्हें जमानत करानी होगी। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र का कहना है कि शत्रु संपत्ति मामले में तीन धाराएं बढ़ाई गई हैं।
पहले 27 और अब 23 माह बाद मिली राहत
रामपुर। सपा नेता आजम खां पहले 27 माह तक जेल में रहे और अब उन्हें 23 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। आजम खां दो दफा जेल जा चुके हैं। दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में सजा मिलने के बाद सपा नेता आजम खां 18 अक्तूबर 2023 को जेल गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए थे। जेल जाने के आठ माह बाद तजीन फात्मा को जमानत मिली थी, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 माह बाद राहत मिली थी और वह जेल से बाहर आ गए थे। अब सपा नेता आजम खां को 23 माह बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।

यह मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने का है। पुलिस ने अग्रिम विवेचना के बाद आजम खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तीन नई गंभीर धाराएं 467 (दस्तावेजों की जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को सच्चा बताना) और 201 (साक्ष्य मिटाना) बढ़ा दी हैं। अदालत ने इन नई धाराओं में आजम को 20 सितंबर 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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आजम को 18 अक्तूबर 2023 को सेशन कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा व बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई थी। तीनों को जेल भेज दिया गया था। आजम खां को सीतापुर जेल, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को हरदोई जेल भेजा गया था। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से जन्मप्रमाण पत्र मामले में तीनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन आजम खां को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी।
पिछले दिनों उन्हें हाईकोर्ट ने डूंगरपुर के केस में जमानत दे दी थी और अब हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार के मामले में भी जमानत दे दी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद जगी, लेकिन अब सिविल लाइंस थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में बढ़ी हुई धाराओं में भी उन्हें जमानत करानी होगी। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र का कहना है कि शत्रु संपत्ति मामले में तीन धाराएं बढ़ाई गई हैं।
पहले 27 और अब 23 माह बाद मिली राहत
रामपुर। सपा नेता आजम खां पहले 27 माह तक जेल में रहे और अब उन्हें 23 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। आजम खां दो दफा जेल जा चुके हैं। दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में सजा मिलने के बाद सपा नेता आजम खां 18 अक्तूबर 2023 को जेल गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए थे। जेल जाने के आठ माह बाद तजीन फात्मा को जमानत मिली थी, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 माह बाद राहत मिली थी और वह जेल से बाहर आ गए थे। अब सपा नेता आजम खां को 23 माह बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।