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Saharanpur News: 72 हजार भवन स्वामियों को नोटिस जारी, टैक्स पर 20 फीसदी की छूट
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 30 Dec 2025 01:20 AM IST
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सहारनपुर। नगर निगम ने महानगर के आवासीय भवनों पर जीआईएस सर्वे आधारित टैक्स लागू कर दिया है। 72 हजार भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। टैक्स अप्रेल 2025 से लागू होगा, जिसके जमा करने पर नगर निगम 20 फीसदी की छूट भी दे रहा है, लेकिन बिल नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के भीतर जमा कराना होगा। भवन स्वामी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही स्वकर निर्धारण प्रपत्र भी भर सकते हैं।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए गए जीआईएस सर्वे के आधार पर नगर आयुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर 72 हजार आवासीय भवनों के करदाताओं को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि किसी करदाता को अपने भवन की पैमाइश या श्रेणी त्रुटिपूर्ण लगती है तो वह स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र भरकर निगम कार्यालय में जमा करा दें। इसके अलावा यह प्रपत्र नगर निगम द्वारा वार्ड क्षेत्रों में लगाए जा रहे कैंपों में भी जमा कराए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि महापौर डॉ. अजय कुमार व नगर आयुक्त के निर्देश पर नोटिसों के जो पहले बिल उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। उन बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जमा करने पर करदाता को 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। महापौर ने सभी आवासीय करदताओं से अपील की है कि स्वकर नोटिस व स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र मिलने के बाद अपने भवन का बिल प्राप्त कर शीघ्र जमा कराएं और छूट का लाभ उठाएं।
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कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए गए जीआईएस सर्वे के आधार पर नगर आयुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर 72 हजार आवासीय भवनों के करदाताओं को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि किसी करदाता को अपने भवन की पैमाइश या श्रेणी त्रुटिपूर्ण लगती है तो वह स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र भरकर निगम कार्यालय में जमा करा दें। इसके अलावा यह प्रपत्र नगर निगम द्वारा वार्ड क्षेत्रों में लगाए जा रहे कैंपों में भी जमा कराए जा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि महापौर डॉ. अजय कुमार व नगर आयुक्त के निर्देश पर नोटिसों के जो पहले बिल उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। उन बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जमा करने पर करदाता को 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। महापौर ने सभी आवासीय करदताओं से अपील की है कि स्वकर नोटिस व स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र मिलने के बाद अपने भवन का बिल प्राप्त कर शीघ्र जमा कराएं और छूट का लाभ उठाएं।
