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Sambhal: सपा सांसद बर्क ने 1.35 लाख रुपये का जुर्माना जमा कराया, अब अवैध निर्माण तोड़ना बाकी... 30 दिन मोहलत
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 15 Aug 2025 01:31 AM IST
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जियाउर्रहमान बर्क
- फोटो : बर्क ट्वविटर
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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण मामले में 1.35 लाख रुपये का जुर्माना बृहस्पतिवार को जमा कर दिया है। अब वह निर्माण तोड़ा जाना है जिसको प्रशासन ने अवैध माना है। इसके लिए 30 दिन का समय मंगलवार को दिया गया था।
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एसडीएम कोर्ट ने 250 दिन की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि सांसद ने जो आवास में निर्माण कराया है वह अवैध है। नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है और इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
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एसडीएम विकासचंद्र ने बताया कि सांसद ने आवास में जो निर्माण कराया था। वह बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया गया था। इसके लिए उन पर 5707 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया था। निर्माण कार्य को बंद न करने और उसकी सूचना न देने के कारण दस हजार रुपये जुर्माने के साथ नोटिस से निर्णय आने तक पांच सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से 1.25 लाख रुपये समेत कुल 1.35 लाख का जुर्माना लगाया था।
सांसद की ओर से वह जमा कर दिया गया है। बताया कि निर्माण में फ्रंट सैट बैक में दीवार, कॉलम, छत व अन्य निर्माण को 30 दिन की अवधि में स्वयं हटाने को कहा गया है। वह हटाया जाना बाकी है। यदि निर्माण नहीं हटाया जाता है तो उत्तर प्रदेश रेगूलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 की धारा-10 के अंतर्गत निर्माण ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।