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UP:  संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1.35 लाख का जुर्माना, बिना नक्शा पास कराए किया था मकान के निर्माण

संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 12 Aug 2025 08:27 PM IST
सार

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करवाने पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम संभल की अदालत इस मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। संभल हिंसा के बाद सांसद के आवास का निर्माण सुर्खियों में आया था।

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UP: Rs 1.35 lakh fine imposed on Sambhal SP MP Ziaur Rahman Barq for building a house without getting the map
जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : बर्क ट्वविटर
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बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करने के मामले में सपा के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम संभल की अदालत ने 250 दिन की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। संभल हिंसा के बाद सांसद के आवास का निर्माण सुर्खियों में आया था।

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जिसके बाद नियत प्राधिकारी/एसडीएम विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है और इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
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एसडीएम/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, संभल विकासचंद्र ने बताया कि सांसद ने आवास का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कराया। इसके लिए उन पर 5707 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया।

साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए गए निर्माण कार्य को बंद न करने और उसकी सूचना न देने के कारण दस हजार रुपये जुर्माने के साथ नोटिस से निर्णय आने तक पांच सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से 1.25 लाख रुपये समेत कुल 1.35 लाख का जुर्माना लगाया है।

जिसे तत्काल जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उन्हें शमन मानचित्र में फ्रंट सैट बैक में दीवार, कॉलम, छत व अन्य निर्माण को 30 दिन की अवधि में स्वयं हटाने को कहा है। ऐसा न होने पर सभी निर्माण को अवैध मान लिया जाएगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश रेगूलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 की धारा-10 के अंतर्गत तत्काल ध्वस्त कराया जाएगा।

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