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Sant Kabir Nagar News: चोरी के दोषी को 3 अलग-अलग मामले में कारावास व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 03:01 AM IST
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A man convicted of theft was sentenced to imprisonment and fine in three separate cases.
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप चोरी के अलग-अलग तीन मामलों में दोषी को साधारण कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस की विवेचना के बाद 28 मार्च को न्यायालय सीजे (जेडी)/ जेएम के अदालत ने थाना महुली से संबंधित आरोपी पवन कुमार के खिलाफ इन्वर्टर बैटरी, नए बर्तन कुछ कपड़े व अंगूठी चोरी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कोर्ट ने तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 12 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
इसी तरह एक अन्य मामले में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 12 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। एक और मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त आरोपी को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को सात दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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