सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   British Maulana Case: Madrasa land case reaches SDM court again

ब्रिटिश मौलाना प्रकरण : मदरसा भूमि का मामला फिर पहुंचा एसडीएम कोर्ट

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
British Maulana Case: Madrasa land case reaches SDM court again
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के मोतीनगर स्थित ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के मदरसे कुल्लियातुल बनातिर रजविया की भूमि का मामला एक बार फिर एसडीएम कोर्ट पहुंच गया है। शिकायतकर्ता नूरुल हक व आसिया खातून निवासी ग्राम सहसरांव ने एसडीएम सदर कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर मदरसे की भूमि से जुड़े बैनामे को शून्य घोषित करने तथा जमीन को राज्य सरकार में निहित किए जाने की मांग की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मदरसे की भूमि से जुड़े अभिलेखों और बैनामे में अनियमितता बरती गई है। मामले को लेकर प्रशासन पहले भी सक्रिय रहा है और अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके विरोध में मदरसा प्रबंधन हाईकोर्ट पहुंच गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान भूमि विवाद के निस्तारण का अधिकार एसडीएम कोर्ट को बताया था। साथी ही डीएम और कमिश्नर के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद अब एक बार फिर प्रकरण एसडीएम न्यायालय में पहुंचने से मामले ने तूल पकड़ लिया है।
विज्ञापन
Trending Videos

शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि राजस्व अभिलेखों की जांच कर संबंधित बैनामे को निरस्त किया जाए और भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। वहीं, मदरसा प्रबंधन पहले ही अपने पक्ष में दस्तावेज होने का दावा करता रहा है। एसडीएम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद प्रशासनिक और राजस्व महकमे की नजरें अब आगामी सुनवाई पर टिक गई हैं।
------------
हाईकोर्ट के डबल बेंच में नहीं हो सकी सुनवाई
मदरसा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच मदरसा प्रबंधन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिस पर 18 मई को सुनवाई होनी थी। मदरसा प्रबंधन की तरफ से उक्त तिथि को संशोधन प्रार्थनापत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। इसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। जानकारों के अनुसार अभी तक कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए कोई तिथि नियत नहीं की गई है।
-------------
मामला अभी संज्ञान में नहीं है, इस संबंध में जानकारी लेने के बाद ही कोई जवाब दिया जा सकेगा। यदि ऐसा कुछ है तो मामले की सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-हृदय राम तिवारी, एसडीएम, खलीलाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed