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Shahjahanpur News: 65 लाख रुपये से स्थापित होंगी 13 इकाइयां
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 23 Apr 2026 01:36 AM IST
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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत 65 लाख रुपये के पूंजी निवेश से कुल 13 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और सेवा उद्योगों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। इनमें गुड़-खांडसारी, तेल एक्सपेलर, धान मशीन, फ्लोर मिल, आटा चक्की, फर्नीचर, कृषि यंत्र, टेंट हाउस और विद्युत यंत्र मरम्मत जैसे उद्योग शामिल हैं। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को पांच फीसदी निजी अंश लगाना होगा।
उन्होंने बताया कि बैंकों से दिए गए ऋण पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार फीसदी वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। जबकि शेष ब्याज बोर्ड वहन करेगा। आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक) के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग वहन करेगा।
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आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मुताबिक, स्वरोजगार के इच्छुक 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार पुरुष और महिलाएं 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र आवश्यक हैं।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और सेवा उद्योगों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। इनमें गुड़-खांडसारी, तेल एक्सपेलर, धान मशीन, फ्लोर मिल, आटा चक्की, फर्नीचर, कृषि यंत्र, टेंट हाउस और विद्युत यंत्र मरम्मत जैसे उद्योग शामिल हैं। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को पांच फीसदी निजी अंश लगाना होगा।
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उन्होंने बताया कि बैंकों से दिए गए ऋण पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार फीसदी वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। जबकि शेष ब्याज बोर्ड वहन करेगा। आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक) के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग वहन करेगा।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मुताबिक, स्वरोजगार के इच्छुक 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार पुरुष और महिलाएं 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र आवश्यक हैं।

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