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Shahjahanpur News: मारपीट के मामले में अदालत का अग्रिम जमानत देने से इन्कार

Sun, 12 Jul 2026 12:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 12:39 AM IST
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Court refuses to grant anticipatory bail in assault case
शाहजहांपुर। घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट के मामले में अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पत्र को अदालत ने निरस्त कर दिया है।
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गांव दुमकापुर की विटोली देवी ने थाना जलालाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अक्तूबर 2024 की रात गांव का देशराज शराब पीकर उनके घर में घुस आया और गालीगलौज करने लगा। मना करने पर मारपीट की। इसके बाद गली में खड़े जोगराज, विजेंद्र पाल, वीरपाल, राहुल व रोहित धारदार सरिया व तमंचा लेकर घर में आ गए। वीरपाल ने धारदार सरिया से उनकी बेटी सर्जना के सिर पर प्रहार किया। इससे वह घायल हो गई।

राहुल ने तमंचे से विटोली देवी के पेट पर मारा। ग्रामीणों के आने पर हमलावर भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। आरोपियों की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने पाया कि मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुणदोष पर विचार किए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने जोगराज, वीरपाल, अर्जुन राजपूत उर्फ देशराज के अग्रिम जमानत पत्र को निरस्त कर दिया। संवाद
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