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Shahjahanpur News: कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के यंत्र तक नहीं मिले, संकरे जीने से होकर गुजरते छात्र, जारी होंगे नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 25 Jun 2026 12:10 AM IST
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Not even fire extinguishers were found at the coaching center; students were passing through a narrow staircase; notices will be issued.
कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के दौरान ​अ​ग्निशमन यंत्र को चलवाते दमकल यूनिट के कर्मचारी। स्रोत: स्व
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शाहजहांपुर। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद लगातार दूसरे दिन कोचिंग सेंटरों की पड़ताल जारी रही। जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ ही दमकल यूनिट की टीम ने अग्नि सुरक्षा से बचाव के इंतजामों को परखा तो कलई खुल गई। कई कोचिंग में अग्निशमन यंत्र तक नहीं मिले हैं। जीने संकरे मिले। सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे।

एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि टाउन हॉल स्थित रवि मैथ क्लासेज एक कमरे में संचालित हो रही थी। यहां पर दो अग्निशमन यंत्र के सापेक्ष मात्र एक ही मिला है। एफएसओ ने बताया कि दिलाजाक स्थित एमएच कोचिंग सेंटर में दूसरी मंजिल पर कोचिंग का संचालन होते मिला। यहां अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले। जीना भी काफी संकरा था। व्यवस्थाएं शून्य मिली है। दिलाजाक स्थित सक्सेस प्वाइंट में अग्निशमन यंत्र गायब था। दिलाजाक स्थित खान बायोलॉजी क्लासेस में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। एफएसओ ने बताया कि दो दिन में 17 कोचिंग सेंटर चेक किए गए हैं। सभी को अग्निशमन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
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टीम ने छह कोचिंग जांची, खस्ताहाल लाइब्रेरी को बंद करने के निर्देश
फोटो 41
नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत, डीआईओएस हरिवंश कुमार, सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी व सीएफओ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर छह कोचिंग संस्थानों को जांचा। इस बीच खस्ताहाल लाइब्रेरी को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए।
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टीम ने पुवायां रोड स्थित क्रिएटिव लाइब्रेरी का जायजा लिया। वह काफी खस्ताहाल, जर्जर एवं असुरक्षित पाई गई। सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के मानकों के विपरीत अत्यधिक दयनीय स्थिति मिलने पर संयुक्त टीम ने कड़ा रुख अपनाते हुए संचालक को लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से बंद करने के सख्त निर्देश दिए। संवाद
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156 कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी अनिवार्य

शाहजहांपुर। लखनऊ में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने 156 कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने की कवायद के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीआईओएस कार्यालय के अभिलेखों में 156 कोचिंग संस्थान पंजीकृत हैं। डीआईओएस हरिवंश कुमार ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन के मानकों को पूरा करने के संसाधन पूरे रखे जाएंगे। कोचिंग में गैलरी बंद नहीं होना चाहिए। छात्र-छात्राओं के निकलने का रास्ता साफ होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र लगे होने के साथ ही सुचारु भी रखे जाएं। बिजली के तार कहीं कटे नहीं हो। तार ढके होने चाहिए। एसी को उचित तापमान पर चलाएं। उस पर ज्यादा लोड नहीं डाले। ज्यादा लोड पड़ने से कंप्रेसर फट सकता है। कक्षाओं के अंदर हवा आने-जाने का उचित स्थान भी होना चाहिए। बताया कि नियमाें को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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ये हैं कोचिंग पंजीकरण के नियम

-कोचिंग का पंजीकरण कराने के लिए आठ बाई छह का रूम होना चाहिए।



-छह किलो का अग्निशमन यंत्र होना भी आवश्यक है।

-मुख्य गेट के साथ ही कक्षाओं में सीसी कैमरे लगे होना अनिवार्य है।



-मुख्य गेट पर निकास की व्यवस्था के साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी हों।
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