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Shamli News: गैंगस्टर के दो मुजरिमों को 8-8 साल की सजा
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कैराना। गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) रितु नगर ने मुजरिम साकिब निवासी हसनपुर लुहारी थाना थाना भवन और सुल्तान उर्फ कल्लू निवासी गांव सारा, मोदीनगर, गाजियाबाद को 8-8 साल के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2019 में थाना थानाभवन पर प्रभारी निरीक्षक में हत्याओं और लूट में संलिप्त साकिब निवासी हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन और सुल्तान और कल्लू निवासी गांव सारा, थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश रितु नगर ने मुजरिम साकिब और सुल्तान उर्फ कल्लू को 8-8 साल के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुजरिमों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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वर्ष 2019 में थाना थानाभवन पर प्रभारी निरीक्षक में हत्याओं और लूट में संलिप्त साकिब निवासी हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन और सुल्तान और कल्लू निवासी गांव सारा, थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश रितु नगर ने मुजरिम साकिब और सुल्तान उर्फ कल्लू को 8-8 साल के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुजरिमों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।