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Siddharthnagar News: प्लासियो मॉल में फायरिंग के मामले में अपना दल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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संतकबीरनगर। लखनऊ के प्लासियो मॉल में सितंबर में हुए बवाल व लाइसेंसी पिस्टल से फायर करने के मामले में अपना दल-एस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने की है।
बता दें कि सितंबर में लखनऊ के प्लासियो मॉल में अपना दल-एस के नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे। वहां मॉल के गार्डों के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। इस दौरान रोहित पटेल की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग हुई थी। इसमें माॅल के गार्ड को गोली लगी थी। गार्ड की तहरीर पर रोहित पटेल व अन्य चार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
पुलिस ने रोहित पटेल व उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ कर रहे थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लाइसेंस धारक रोहित पटेल अपनी लाइसेंसी पिस्टल से प्लासियो मॉल में गार्डों के ऊपर फायरिंग की, जिससे गोली गार्ड पुरुषोत्तम पांडेय को लगी थी। रोहित पटेल द्वारा लाइसेंसी शस्त्र के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस कारण रोहित पटेल व अन्य के पास उक्त लाइसेंस का बने रहना जनहित में उचित नहीं है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ ने पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ की रिपोर्ट संलग्न करते हुए शस्त्र धारक रोहित पटेल का एनपी बोर पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त करने का अनुरोध किया। डीएम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि फायरिंग से लोक शांति की सुरक्षा एवं लोक क्षेम प्रभावित हुआ। अनुज्ञप्तधारक द्वारा अनुज्ञप्ति में दी गई शर्ताें का उल्लंघन किया गया है। इनके इस आपराधिक कृत्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण की प्रकृति ऐसी है, जिससे आम जन व समाज की लोक शांति एवं लोक क्षेम के प्रतिकूल है और यदि अनुज्ञप्तधारी को असलहा रखने की अनुमति दी गई तो लोक शांति व लोक क्षेप पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़गा। पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान होने के कारण उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है।
डीएम आलोक कुमार ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ की रिपोर्ट पर रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि रोहित पटेल खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिशुनपुरवा गांव के निवासी हैं। वर्तमान में अपना दल एस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके कार्यक्षेत्र में संतकबीनगर, बस्ती व सिद्धार्थनगर जनपद आते हैं।
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कमिश्नर कोर्ट में दाखिल करूंगा याचिका
अपना दल-एस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल ने कहा कि डीएम कोर्ट से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी मिली है। इस फैसले के विरुद्ध बस्ती कमिश्नर कोर्ट में याचिका दाखिल करूंगा।
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मॉल के गार्डों पर भी हो कार्रवाई : जिलाध्यक्ष
अपना दल-एस के जिलाध्यक्ष सचिन सिंह सैंथवार ने कहा कि लखनऊ में मॉल के गार्डों ने गलत किया था। पार्टी नेता के साथ मारपीट की थी। ऐसे में आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी। मामले में गार्डों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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बता दें कि सितंबर में लखनऊ के प्लासियो मॉल में अपना दल-एस के नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे। वहां मॉल के गार्डों के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। इस दौरान रोहित पटेल की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग हुई थी। इसमें माॅल के गार्ड को गोली लगी थी। गार्ड की तहरीर पर रोहित पटेल व अन्य चार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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पुलिस ने रोहित पटेल व उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ कर रहे थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लाइसेंस धारक रोहित पटेल अपनी लाइसेंसी पिस्टल से प्लासियो मॉल में गार्डों के ऊपर फायरिंग की, जिससे गोली गार्ड पुरुषोत्तम पांडेय को लगी थी। रोहित पटेल द्वारा लाइसेंसी शस्त्र के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस कारण रोहित पटेल व अन्य के पास उक्त लाइसेंस का बने रहना जनहित में उचित नहीं है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ ने पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ की रिपोर्ट संलग्न करते हुए शस्त्र धारक रोहित पटेल का एनपी बोर पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त करने का अनुरोध किया। डीएम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि फायरिंग से लोक शांति की सुरक्षा एवं लोक क्षेम प्रभावित हुआ। अनुज्ञप्तधारक द्वारा अनुज्ञप्ति में दी गई शर्ताें का उल्लंघन किया गया है। इनके इस आपराधिक कृत्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण की प्रकृति ऐसी है, जिससे आम जन व समाज की लोक शांति एवं लोक क्षेम के प्रतिकूल है और यदि अनुज्ञप्तधारी को असलहा रखने की अनुमति दी गई तो लोक शांति व लोक क्षेप पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़गा। पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान होने के कारण उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है।
डीएम आलोक कुमार ने बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ की रिपोर्ट पर रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि रोहित पटेल खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिशुनपुरवा गांव के निवासी हैं। वर्तमान में अपना दल एस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके कार्यक्षेत्र में संतकबीनगर, बस्ती व सिद्धार्थनगर जनपद आते हैं।
कमिश्नर कोर्ट में दाखिल करूंगा याचिका
अपना दल-एस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल ने कहा कि डीएम कोर्ट से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी मिली है। इस फैसले के विरुद्ध बस्ती कमिश्नर कोर्ट में याचिका दाखिल करूंगा।
मॉल के गार्डों पर भी हो कार्रवाई : जिलाध्यक्ष
अपना दल-एस के जिलाध्यक्ष सचिन सिंह सैंथवार ने कहा कि लखनऊ में मॉल के गार्डों ने गलत किया था। पार्टी नेता के साथ मारपीट की थी। ऐसे में आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी। मामले में गार्डों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।