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Sonebhadra News: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आए 26 आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र। परिवन सेवा से जोड़ने केे लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 26 आवेदन आए हैं। वाहनों के अनुबंध की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन किए मोटर मालिकों का डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम के समक्ष स्क्रीनिंग करते हुए रूट निर्धारित किया जाएगा।
वाहनों का संचालन उन रूटों पर किया जाएगा, जिन रूटों पर अभी वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। रॉबर्ट्सगंज रोडवेज बस स्टेशन के इंचार्ज विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 13 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन लिए गए थे।
इस अवधि में 26 मोटर मालिकों की तरफ से ग्रामीण रूटों पर वाहन चलाने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन किए मोटर मालिकों से 2 हजार रुपये शुल्क और प्रति वाहन 5 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा कराते हुए अनुबंध की प्रक्रिया शूरू हो गई है। इस योजना के तहत अनुबंध कराने वाले वाहन स्वामियों को परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
साथ ही निर्धारित किराया सीमा तक पूरी आय वाहन स्वामी को ही प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि डीएम की अध्यक्षता में आवेदन किए मोटर मालिकों की स्क्रीनिंग करते हुए रूटाें और किराया का निर्धारण किया जाएगा।
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सोनभद्र। परिवन सेवा से जोड़ने केे लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 26 आवेदन आए हैं। वाहनों के अनुबंध की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन किए मोटर मालिकों का डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम के समक्ष स्क्रीनिंग करते हुए रूट निर्धारित किया जाएगा।
वाहनों का संचालन उन रूटों पर किया जाएगा, जिन रूटों पर अभी वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। रॉबर्ट्सगंज रोडवेज बस स्टेशन के इंचार्ज विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 13 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन लिए गए थे।
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इस अवधि में 26 मोटर मालिकों की तरफ से ग्रामीण रूटों पर वाहन चलाने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन किए मोटर मालिकों से 2 हजार रुपये शुल्क और प्रति वाहन 5 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा कराते हुए अनुबंध की प्रक्रिया शूरू हो गई है। इस योजना के तहत अनुबंध कराने वाले वाहन स्वामियों को परमिट शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
साथ ही निर्धारित किराया सीमा तक पूरी आय वाहन स्वामी को ही प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि डीएम की अध्यक्षता में आवेदन किए मोटर मालिकों की स्क्रीनिंग करते हुए रूटाें और किराया का निर्धारण किया जाएगा।