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Sonebhadra News: दहेज प्रताड़ना, जबरन गर्भपात का आरोप
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चोपन थाना क्षेत्र की काली मंदिर बस्ती निवासी एक विवाहिता ने अपने पति समेत चार ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता ने 17 साल तक दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरन गर्भपात कराने, बिना सहमति परिवार नियोजन कराने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। चोपन पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता अर्चना देवी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी शादी वर्ष 2009 में मूल रूप से बलिया जिले के रैपुरा निवासी कुश कुमार चौधरी से हुई थी। उस समय उनका परिवार झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रेलवे स्टीम कॉलोनी में रहता था।
महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति, सास शशि देवी, ननद रजनी देवी (पत्नी विकास मंडल) और मौसी पुष्पा (पत्नी सुरेश) दहेज में चारपहिया वाहन के लिए प्रताड़ित करते रहे। पहली बार गर्भवती होने पर दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया गया। दोबारा गर्भ ठहरने पर मायके भेज दिया गया। एक बेटा और एक बेटी के जन्म के बाद उनकी इच्छा के विरुद्ध परिवार नियोजन करा दिया गया।
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उसे तंत्र-मंत्र के नाम पर भी प्रताड़ित किया गया। इसके लिए दिल्ली से एक तांत्रिक बुलाया गया। तहरीर के अनुसार, वर्ष 2018 में रेलवे कर्मचारी रहे ससुर की मृत्यु के बाद पति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। इसके बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ भड़काया गया। महिला का आरोप है कि 24 और 25 अप्रैल 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया। संवाद
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पीड़िता अर्चना देवी ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी शादी वर्ष 2009 में मूल रूप से बलिया जिले के रैपुरा निवासी कुश कुमार चौधरी से हुई थी। उस समय उनका परिवार झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रेलवे स्टीम कॉलोनी में रहता था।
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महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति, सास शशि देवी, ननद रजनी देवी (पत्नी विकास मंडल) और मौसी पुष्पा (पत्नी सुरेश) दहेज में चारपहिया वाहन के लिए प्रताड़ित करते रहे। पहली बार गर्भवती होने पर दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया गया। दोबारा गर्भ ठहरने पर मायके भेज दिया गया। एक बेटा और एक बेटी के जन्म के बाद उनकी इच्छा के विरुद्ध परिवार नियोजन करा दिया गया।
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उसे तंत्र-मंत्र के नाम पर भी प्रताड़ित किया गया। इसके लिए दिल्ली से एक तांत्रिक बुलाया गया। तहरीर के अनुसार, वर्ष 2018 में रेलवे कर्मचारी रहे ससुर की मृत्यु के बाद पति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। इसके बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ भड़काया गया। महिला का आरोप है कि 24 और 25 अप्रैल 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया। संवाद