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Sonebhadra News: अनियमितता पर दो बीज विक्रेताओं और एक खाद विक्रेता के लाइसेंस निलंबित
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चतरा ब्लॉक में खाद की दुकान का निरीक्षण करते अपर कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य। स्रोत कृषि
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खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने शुक्रवार को चतरा ब्लॉक क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दो बीज विक्रेताओं तथा एक उर्वरक (खाद) विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान किरहुलिया बैरियर स्थित धनंजय खाद एवं बीज भंडार का प्रतिष्ठान बंद मिला।
आरोप है कि निरीक्षण टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही संचालक दुकान बंद कर मौके से चला गया, जिससे निरीक्षण नहीं हो सका। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
साथ ही संबंधित थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देश दिया गया कि उक्त प्रतिष्ठान को किसी भी प्रकार के खाद की आपूर्ति न की जाए।
वहीं रामगढ़ स्थित रामेश्वर खाद भंडार के निरीक्षण में अभिलेख अधूरे पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने एकत्र किए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
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निरीक्षण के दौरान सम्राट सीड कंपनी, बरकुनिया (रामपुर-रामगढ़) तथा गर्व बीज भंडार, चतरा में बीज अधिनियम-1966 एवं सीड कंट्रोल ऑर्डर-1983 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य ने बताया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तथा खाद-बीज की बिक्री में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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आरोप है कि निरीक्षण टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही संचालक दुकान बंद कर मौके से चला गया, जिससे निरीक्षण नहीं हो सका। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
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साथ ही संबंधित थोक उर्वरक विक्रेता को निर्देश दिया गया कि उक्त प्रतिष्ठान को किसी भी प्रकार के खाद की आपूर्ति न की जाए।
वहीं रामगढ़ स्थित रामेश्वर खाद भंडार के निरीक्षण में अभिलेख अधूरे पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने एकत्र किए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
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निरीक्षण के दौरान सम्राट सीड कंपनी, बरकुनिया (रामपुर-रामगढ़) तथा गर्व बीज भंडार, चतरा में बीज अधिनियम-1966 एवं सीड कंट्रोल ऑर्डर-1983 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य ने बताया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तथा खाद-बीज की बिक्री में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।