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Sonebhadra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को 3 साल सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 11:16 PM IST
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Man sentenced to 3 years in prison for kidnapping a teenager
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सोनभद्र। सात वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। दोषी विशाल सोनकर को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद होगी। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 24 सितंबर 2018 को एसपी को शिकायती पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि 11 सितंबर 2018 को सायं 4:30 बजे विशाल सोनकर अपने 3-4 साथियों के साथ आया और उनकी 15 वर्षीय लड़की को जबरन उठा ले गया। पति ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को सूचना दी पर कार्रवाई नहीं हुई। 12 सितंबर 2018 की शाम उसकी बेटी को आरोपी चौकी के पास छोड़कर चला गया। पुलिस ने बेटी को उनको सौंपा। 20 सितंबर 2018 की शाम 7:30 बजे बेटी फिर लापता हो गई। विशाल के घर जाने पर उसके भाई ने कहा कि बेटी को भगा ले गया है। शिकायत करने पर हरिजन एक्ट में जेल भिजवा दिया जाएगा। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 27 सितंबर 2018 को एफआईआर दर्ज की। विवेचक ने विशाल के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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