{"_id":"69cc0d14bae51a9b2a029a1c","slug":"convict-of-kidnapping-and-rape-sentenced-to-seven-years-of-rigorous-imprisonment-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-153156-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप से जुड़े करीब 15 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव ने मामले के दोषी इलियास को सात साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने 10 अप्रैल 2011 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी इलियास के खिलाफ अपनी 15 साल की पुत्री का अपहरण करने के आरोप में अमेठी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया था। इस दौरान दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई।
इस मामले में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं लगाकर चार्जशीट पेश किया था। मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुआ। अदालत ने इसमें आरोपी इलियास को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
Trending Videos
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने 10 अप्रैल 2011 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी इलियास के खिलाफ अपनी 15 साल की पुत्री का अपहरण करने के आरोप में अमेठी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया था। इस दौरान दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस मामले में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं लगाकर चार्जशीट पेश किया था। मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुआ। अदालत ने इसमें आरोपी इलियास को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।