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कोर्ट: गैरइरादतन हत्या में आरोपी दोषी करार

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Jan 2026 11:17 PM IST
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Court: Accused plead guilty to non-irraditan murder
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सुल्तानपुर। आबादी की विवादित भूमि से ईंट हटाने के विवाद में हुई हत्या के आरोप से जुड़े 23 साल पुराने मामले में आरोपी कल्पनाथ को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि नियत किया है।
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अमेठी जिले के जामो के शिवपुर-बक्शगढ़ निवासी चंद्रकला ने 10 जून 2002 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उनका गांव निवासी आरोपी श्रीराम के परिवार से आबादी की भूमि का मुकदमा चल रहा था। विवादित भूमि में रखी ईंट को आरोपी श्रीराम व उनके पुत्र कल्पनाथ हटा रहे थे। वादिनी के पति रामलाल धोबी ने मना किया तो आरोपियों ने उन पर लाठी से हमला कर दिया था। हमले में लगी चोट से उनके पति रामलाल की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैरइरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया।
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पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल किया। इस मामले का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चला। ट्रायल के दौरान आरोपी श्रीराम की मृत्यु हो गई। आरोपी कल्पनाथ के खिलाफ विचारण चल रहा था। अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कल्पनाथ को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की धारा में उसे बरी कर दिया है। अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए उसकी सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
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