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Sultanpur News: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का रिहाई आदेश कोर्ट ने किया जारी

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 31 Mar 2026 11:33 PM IST
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Court Issues Release Order for Former Nagar Panchayat Chairperson
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सुल्तानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में अमेठी की पूर्व नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी की सशर्त नियमित जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी कर दिया। एक दिन पहले में जमानत मंजूर होने के बावजूद जमानतदारों व उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं होने से अस्थायी रिहाई आदेश देने से इन्कार कर दिया था। मंगलवार को डीएम-एसपी ने उनके जमानतदार व उनके अभिलेख के सत्यापन की कार्यवाही कुछ ही घंटों में पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दिया।
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इसके बाद एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत ने चंद्रमा देवी का रिहाई आदेश जारी किया। अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए थे। केस एसीजेएम की अदालत में मामला लंबित चल रहा है। चंद्रमा देवी के जेल पहुंचने पर उन्हें जमानत मिली है। मामले से जुड़े शेष चार आरोपी अब भी गैरहाजिर चल रहे हैं। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।
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