सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   SIR: Objection with evidence to be filed for deletion of listed name

एसआईआर: सूची में दर्ज नाम के विलोपन के लिए देना होगा साक्ष्य सहित आपत्ति

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 15 Jan 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
SIR: Objection with evidence to be filed for deletion of listed name
कुड़वार में मतदाता सूची देखते लोग। संवाद
विज्ञापन
सुल्तानपुर। विधानसभा की अनंतिम मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति जताने वालों को साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य सहित आपत्ति मिलने पर बीएलओ उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन में साक्ष्य की पुष्टि होने के बाद ही सूची में दर्ज नाम विलोपित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने नाम संशोधन, नया जोड़ने व विलोपन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
Trending Videos

गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, संशोधन व विलोपन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बूथों पर पहुंचकर बीएलओ नए लोगों का नाम सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। संशोधन व विलोपन के फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। बुधवार को कुड़वार के जूनियर हाईस्कूल के बूथ पर मतदाताओं ने पहुंचकर अनंतिम सूची में अपना नाम देखा। बीएलओ अमरावती ने मांग करने वालों को युवक-युवतियों व वंचितों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म दिया। लोगों को फॉर्म भरने के तरीके बताए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अनंतिम सूची में सत्यापन के बाद नाम दर्ज किए गए हैं। साक्ष्य सहित आपत्ति मिलने पर बीएलओ की ओर से सत्यापन किया जाएगा। बिना साक्ष्य के आपत्ति का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान दी जा चुकी है। सभी फॉर्मों को साक्ष्य के आधार पर भरना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed