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एसआईआर: सूची में दर्ज नाम के विलोपन के लिए देना होगा साक्ष्य सहित आपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:15 AM IST
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कुड़वार में मतदाता सूची देखते लोग। संवाद
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सुल्तानपुर। विधानसभा की अनंतिम मतदाता सूची में दर्ज नाम पर आपत्ति जताने वालों को साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य सहित आपत्ति मिलने पर बीएलओ उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन में साक्ष्य की पुष्टि होने के बाद ही सूची में दर्ज नाम विलोपित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने नाम संशोधन, नया जोड़ने व विलोपन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, संशोधन व विलोपन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बूथों पर पहुंचकर बीएलओ नए लोगों का नाम सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। संशोधन व विलोपन के फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। बुधवार को कुड़वार के जूनियर हाईस्कूल के बूथ पर मतदाताओं ने पहुंचकर अनंतिम सूची में अपना नाम देखा। बीएलओ अमरावती ने मांग करने वालों को युवक-युवतियों व वंचितों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म दिया। लोगों को फॉर्म भरने के तरीके बताए।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अनंतिम सूची में सत्यापन के बाद नाम दर्ज किए गए हैं। साक्ष्य सहित आपत्ति मिलने पर बीएलओ की ओर से सत्यापन किया जाएगा। बिना साक्ष्य के आपत्ति का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान दी जा चुकी है। सभी फॉर्मों को साक्ष्य के आधार पर भरना होगा।
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गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, संशोधन व विलोपन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बूथों पर पहुंचकर बीएलओ नए लोगों का नाम सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। संशोधन व विलोपन के फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। बुधवार को कुड़वार के जूनियर हाईस्कूल के बूथ पर मतदाताओं ने पहुंचकर अनंतिम सूची में अपना नाम देखा। बीएलओ अमरावती ने मांग करने वालों को युवक-युवतियों व वंचितों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म दिया। लोगों को फॉर्म भरने के तरीके बताए।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अनंतिम सूची में सत्यापन के बाद नाम दर्ज किए गए हैं। साक्ष्य सहित आपत्ति मिलने पर बीएलओ की ओर से सत्यापन किया जाएगा। बिना साक्ष्य के आपत्ति का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान दी जा चुकी है। सभी फॉर्मों को साक्ष्य के आधार पर भरना होगा।
